Monday 6 February 2012

फेसबुक और गूगल 15 दिन में जवाब दें: कोर्ट

नई दिल्ली
फेसबुक इंडिया ने दिल्ली की एक अदालत को वेबसाइट से आपत्तिजनक सामग्री हटाने संबंधी उसके आदेश के अनुपालन से संबंधित रपट दी। अदालत ने फेसबुक तथा 21 अन्य वेबसाइट दिल्ली की रोहणी कोर्ट ने फेसबुक और गूगल समेत 22 सोशल नेटवर्किंग साइट्स से 15 दिनों में जवाब मांगा है | यहां आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को आपत्तिजनक सामग्री पर अपना जवाब देना होगा. मामले की अगली सुनवाई एक मार्च को होगा  |.उधर, गूगल इंडिया ने कोर्ट से कहा कि उसने नेट पर अपनी 'साइटों' पर से उन पृष्ठों को हटा दिया है जिसको लेकर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी।
इस बीच, फेसबुक, याहू और माइक्रोसॉफ्ट ने अदालत से कहा कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और इस सिलसिले में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं है।
अदालत ने गूगल से यह भी पूछा कि वह सही तरीके से जवाब के साथ क्यों नहीं आई ।. अदालत ने कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसे फैसले और मामले से जुड़े अन्य दस्तावेज की कॉपी शुक्रवार को मिली थी। अदालत ने कहा, 'आप यह मत कहिए कि आपको दस्तावेज की कॉपी शुक्रवार को मिली. इस मामले में पिछले कुछ महीने से हो-हल्ला हो रहा है, ऐसे में आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए था।
इससे पहले, अदालत ने 20 दिसंबर को आदेश जारी कर 22 सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट को समन भेजा और फोटोग्राफ्स, वीडियो या अन्य रूप में मौजूदा 'धर्म और समाज विरोधी' सामग्रियों को हटाने का निर्देश दिया था। अदालत ने 24 दिसंबर को वेबसाइटों के लिए आदेश का पालन करने को लेकर छह फरवरी की समय सीमा निर्धारित की थी।
                   जिन वेबासाइटों को आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया था, उनमें फेसबुक इंडिया, फेसबुक, गूगल इंडिया प्राइवेट लि., गूगल आकरुट, यू-ट्यूब, ब्लॉगस्पाट, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लि., माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट जोम्बी टाइम, एक्सबोई, बोर्डरीडर, आईएमसी इंडिया, माई लॉट, शाइनी ब्लॉग तथा टोपिक्स शामिल हैं।

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